Aparajita
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महिलाओं के सशक्तिकरण की एक सम्पूर्ण वेबसाइट

... ताकि बिना डरे महिला कह सके अपनी बात

Published - Sat 04, May 2019

महिलाओं के साथ अपराध होता है, तो वह डर और शर्म के कारण अपने साथ हुए अपराध की चर्चा किसी से नहीं कर पातीं। उन्हें लगता है कि अगर पुलिस में शिकायत करेंगी, तो पुरुष पुलिसकर्मी कई तरह के सवाल करेंगे और लज्जा के कारण वह उसका जवाब नहीं दे पाएंगी। कुछ महिलाएं शिकायत इसलिए नहीं कर पातीं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कैसे और कहां शिकायत करनी है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने, उन्हें जागरूक करने, सुरक्षा व न्याय दिलाने के लिए सरकार ने महिला पुलिस वालंटियर योजना शुरू की है।

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योजना: महिला पुलिस वालंटियर, भारत सरकार

योजना का मकसद : समाज और पुलिस के बीच एक कड़ी बनाना, महिलाओं को जागरुक करना, उन्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान करना

यह है योजना
बढ़ती घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन दुर्व्यवहार को रोकने और महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। महिला पुलिस वालंटियर अपने क्षेत्र में रहकर महिलाओं को जागरूक करने व न्याय दिलाने में मदद करती है। 

योजना का लक्ष्य
इस
योजना का लक्ष्य महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करना है कि वह अपने साथ घटने वाली ऐसी घटना जो कानून में अपराध की श्रेणी में आती है, उसके बारे में पुलिस को सूचना दें।
पीड़िता को न्याय दिलाना और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाना।
योजना का मकसद सामुदायिक जागरुकता में अहम भूमिका अदा करना है।

महिला पुलिस वालंटियर बनने की शर्तें
अगर
आप इस योजना से जुड़कर महिलाओं की सुरक्षा और शक्ति के लिए अपना योगदान देना चाहती हैं, तो आपको कुछ शर्तों को पूरा होगा।
पुलिस वालंटियर बनने के लिए अधिकतम उम्र 21 साल होनी चाहिए।
विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिला भी आवेदन कर सकती हैं।
कम से कम बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की हो।
जहां के लिए आवेदन किया है, वहां का स्थानीय नागरिक होना जरूरी है।
आवेदक पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
आवेदक किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।

यह करना होता है काम
- महिला पुलिस वालंटियर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की पड़ताल के लिए कार्य करती हैं।
- पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराना।
- सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और पुर्नवास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना के विषय में जागरुकता फैलाना।
- किसी महिला के साथ होने वाली घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों को सूचित करना।
- पुलिस के सूचना तंत्र के रूप में कार्य करना।
- लापता बच्चों, महिलाओं, हिंसा, घरेलू हिंसा, चाइल्ड बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न आदि अपराधों की एफआईआर दर्ज करवाने में पीड़िता की मदद करना।
- इस बात का समय-समय पर निरीक्षण करना कि क्षेत्रीय आंगनबाड़ी या एएनएम नियमित अपने क्षेत्र में आती है या नहीं।
- महिला व शिशु की साफ-सफाई व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना।
- कम्युनिटी मीटिंग, विलेज हेल्थ सेनिटेशन, न्यूट्रीशियन कमेटियों की बैठकों में भागीदारी करना।
- क्षेत्रीय प्रशासन और पुलिस को बेहतर सेवाओं के लिए आवश्यक सुझाव देना।

इस तरह किया जाता है चयन
महिला पुलिस वालंटियर बनने के लिए क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। अगर महिला शर्तें व योग्यता पूरी करती हैं, तो चयनित हो सकती हैं।
- महिला जो पुलिस वालंटियर के रूप में नियुक्त हुई है, वह पुलिस और समाज में एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी।

 महिला पुलिस वालंटियर बनने के लिए अधिक जानकारी के लिए नीचे क्लिक करें।
http://www.wcd.nic.in/schemes/mahila-police-volunteers