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अपराजिता : महिलाओं को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

Published - Wed 19, Jun 2019

शिविर में महिलाओं को लाइसेंस बनवाने का तरीका बताया गया। बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने से दुर्घटना होने पर होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया गया।

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प्रतापगढ़। अमर उजाला के अभियान अपराजिता : 100 मिलियन स्माइल के तहत सोमवार को तरुण चेतना संस्था की तरफ से पट्टी तहसील के भुसहर गांव में यातायात जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई।

लाइसेंस बनवाने का तरीका बताया गया। बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने से दुर्घटना होने पर होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया गया। तरुण चेतना के अच्छेलाल बिंद  ने कहा कि बगैर लाइसेंस के वाहन  चलाना कानूनन अपराध है। 18 से 60 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। लाइसेंस भी दो प्रकार के होते हैं।

एक  व्यवसायिक वाहन तो दूसरा निजी वाहन चलाने के लिए एआरटीओ की ओर से जारी किया जाता है। इसके लिए घर बैठे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 21 दिनों के अंदर एआरटीओ आफिस में बुलाया जाएगा। तत्काल लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी श्यामशंकर शुक्ल ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

 दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इस मौके पर मुजम्मिल हुसैन, नसीम, बृजलाल वर्मा, राजेश यादव, राकेश कुमार,राजेंद्र प्रसाद, दुर्गावती,सुदामा, मालती, शांती, कमला देवी, रामप्यारी, अनुराधा आदि लोग रहीं।