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कुशीनगर : कानून महिलाओं का मददगार

Published - Wed 26, Dec 2018

कानून की पाठशाला

कुशीनगर। महिलाओं के लिए बने कानून उनके लिए मददगार भी हैं। ये उस समय के साथी हैं, जब वास्तव में म​हिलाओं को इनकी जरूरत होती है। कई बार इनका दुरुपयोग करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन इससे हमेशा बचें। अपराजिता अभियान के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पडरौना में 22 दिसंबर को आयोजित कानून की पाठशाला में सिविल जज(सीनियर डिविजन) तथा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी सागर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर, परिवार या समाज में किसी भी तरह का अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। अगर वो अत्याचार सहती है तो अपनी अपराधी खुद ही है। उसे पुलिस और कानून की मदद लेनी चाहिए। यहां उनको मदद मिलेगी और महिला बिना किसी परेशानी के साथ रह सकेगी। कार्यक्रम में 181 शपथ पत्र भी भरे गए। (22-12-18)