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महिलाओं के सशक्तिकरण की एक सम्पूर्ण वेबसाइट

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Published - Sat 19, Jan 2019

महिला सशक्तीकरण पर हुई बात

साहिबाबाद (गाजियाबाद)। राह चलते कोई बेटियों और महिलाओं को घूरता है या कमेंट पास करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैँ। आईपीसी के सेक्शन 66ए के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। इसमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। अपराजिता अभियान के तहत एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज चंद्रपुरी में 17 जनवरी को आयोजित 'मेरा हक-मेरा अधिकार' कार्यक्रम में महिला अधिवक्ता वंदना सिंह ने छात्राओं को उनके कानूनी अधिकार और हक की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को घरेलू हिंसा, हिंदू विवाह अधिनियम व गार्जियनशिप व पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं ने कई सवाल अधिवक्ता से किए। अंत में स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता शिशोदिया ने छात्राओं को महिला आत्म सम्मान के प्रति शपथ दिलाई। (17-1-19)