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निर्भया के दरिंदों का नया डेथ वारंट जारी, तीन मार्च की सुबह 6 बजे होगी फांसी

Published - Mon 17, Feb 2020

निर्भया को जल्द ही न्याय मिलने का आस एक बार फिर जाग गई है। इस बार यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो 7 साल से इंसाफ के लिए अदालतों की चौखटों पर दस्तक दे रहीं निर्भया की मां तीन मार्च को सुकून की नींद सो सकेंगी। दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की नई तारीख पर सुनवाई के बाद 3 मार्च की सुबह 6 बजे सजा के लिए मुकर्रर कर दी है।

NirBhya Case

 नई दिल्ली। निर्भया को जल्द ही न्याय मिलने का आस एक बार फिर जाग गई है। इस बार यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो 7 साल से इंसाफ के लिए अदालतों की चौखटों पर दस्तक दे रहीं निर्भया की मां तीन मार्च को सुकून की नींद सो सकेंगी। दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने  निर्भया के दोषियों की फांसी की नई तारीख पर सुनवाई के बाद 3 मार्च की सुबह 6 बजे सजा के लिए मुकर्रर कर दी है। जज ने नया डेथ वारंट अपने चेंबर में जारी किया। इससे पहले सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील एपी सिंह ने अदालत को बताया है कि विनय शर्मा 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। वहीं, आज मुकेश की मां ने बेटे के लिए नए वकील करने का आवेदन अदालत में डाला, जिसके बाद मुकेश के लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया गया है, जो पवन का भी केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अक्षय कुमार सिंह के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह अक्षय की ताजा दया याचिका राष्ट्रपति को भेजेंगे।
बता दें कि निर्भया के 6 दोषियों में से एक रामसिंह पहले ही जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर चुका है। जबकि एक के नाबालिग साबित होने के कारण उसे बाल सुधार गृह में भेजे जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। वहीं, चार अब भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इनमें से विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। जबकि पवन के पास अब भी राष्ट्रपति के पास पुर्नविचार दया याचिका दायर करने का विकल्प है।

जानिए आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ

केस की सुनवाई शुरू हुई तो तिहाड़ के विधि अधिकारी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। विशेष सरकारी वकील राजीव मोहन ने अदालत में मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करते हुए बताया कि चार में से तीन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। सरकारी वकील ने ये भी बताया कि अब चारों दोषियों की कोई याचिका न तो कोर्ट में और न ही राष्ट्रपति के सामने लंबित हैं। वकील ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 फरवरी के आदेश में कहा है कि उसके सामने जो याचिका लंबित है वह डेथ वारंट जारी करने में कोई बाधा नहीं है। वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने कानूनी तौर पर दोषी मुकेश से बात की थी तो उसका कहना था कि वह नहीं चाहता है कि मैं उसका केस लड़ूं। इसके बाद एपी सिंह ने बताया कि अक्षय के माता-पिता ने आधी-अधूरी दया याचिका दायर की थी। इसलिए वह अक्षय की तरफ से नई दया याचिका डालेंगे। पवन के वकील रवि काजी ने अदालत को बताया कि आज उन्होंने पवन से मुलाकात की थी।

फिर वकील नहीं होने का बनाया बहाना

वकील काजी ने अदालत को बताया कि पवन ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सात दिन में अपने किसी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसके पास कोई वकील नहीं था। पवन के वकील ने बताया कि पवन सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डालना चाहता है और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजना चाहता है। इस पर जज ने कहा कि आप वो नई दलीलें अदालत के सामने रखिए जो पहले नहीं रखी गई। इस पर वृंदा ग्रोवर ने बताया कि वो इस मामले से अलग होना चाहती हैं। इसी बीच मुकेश की मां अदालत में जज के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती हैं और दया व सहानुभूति की गुजारिश करती हैं। तब दोषियों के वकील एपी सिंह अदालत में बताते हैं कि विनय शर्मा 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि उसने 12 फरवरी को जरूर कुछ खाया था। तब अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल नियमों के हिसाब से दोषियों की देखभाल करने को कहा। सुनवाई के दौरान मुकेश की मां ने बेटे के लिए नए वकील का आवेदन कोर्ट में डाला। अदालत ने मुकेश के लिए भी वकील रवि काजी को नियुक्त कर दिया है।